मुज़फ्फरनगर । राना स्टील में छापेमारी के दौरान जीएसटी टीम पर हुए हमले के मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा और सद्दाम राणा के जमानत प्रार्थना पत्र पर अब 11 दिसंबर को होगी। यह मामला अब एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया है। पुलिस ने विवेचना में जान लेवा हमले की धारा और बढ़ा दी है। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। पूर्व सांसद कादिर राणा की राना स्टील में छह दिसंबर को जीएसटी टीम छापा मारने पहुंची थी। टीम ने फाइल लेकर भाग रहे कादिर राना के बेटे शाह मौहम्मद को पकड़ लिया था। इसी दौरान जीएसटी टीम पर हमला कर उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए थे। इस मामले में जीएसटी अधिकारियों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर सिविल लाइन पुलिस ने पूर्व विधायक शाहनवाज राना और उद्यमी जाकिर राना के बेटे सद्दाम राना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दोनों चाचा-भतीजों की जमानत पर सोमवार को जिला न्यायधीश की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो स्थगित हो गई। जनपद न्यायधीश ने इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायधीश गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में स्थानांतरित कर दी है, जहां पर अब 11 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित हुई है। उधर पुलिस ने विवेचना में जान लेवा हमले की धारा और बढ़ा दी है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में पूर्व विधायक और उनके भतीजे की मुसीबत और बढ़ने वाली है।





